न्यूज11 भारत
रांची/डेस्क: तमाड़ थाना क्षेत्र की तालाडीह मानकीडीह निवासी महिला एतवारी कुमारी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में जेल में बंद तीन आरोपी सोनाराम लोहरा, अमित लोहरा और लक्षीचरण मुंडा को बेल देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. अपर न्याययुक्त पवन कुमार की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की. यह मामला फरवरी माह का है, जब महिला की हत्या गोली मारकर की गई थी और दुर्घटना का रूप देने के लिए घर में आग लगा दी गई थी.
मामले की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ था. पुलिस को सूचना मिली थी कि महिला की मौत आग से झुलसने से हुई थी. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की मौत की पुष्टि आग से नहीं बल्कि गोली लगने से होने की पुष्टि हुई थी. जांच में खुलासा हुआ था कि आरोपियों ने सुनियोजित साजिश के तहत हत्या कर साक्ष्य छुपाने के नियत से घर में आग लगा दी थी. आरोपियों ने घटना को हादसे का रूप देने की पूरी कोशिश की थी. मामले का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और प्रयुक्त हथियार भी बरामद किए गए थे.
ये भी पढ़ें- टेंडर कमीशन घोटाला: पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई