सुप्रीम कोर्ट ने विजय हांसदा बनाम CBI मामले में SLP खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने विजय हांसदा बनाम CBI मामले में SLP खारिज की

नींबू पहाड़ पत्थर अवैध खनन के पूरे मामले की जांच की CBI को मिली अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने विजय हांसदा बनाम cbi मामले में slp खारिज की

न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क:
नींबू पहाड़ के 1,500 करोड़ रुपये के अवैध पत्थर-खनन घोटाला मामले में की जांच सीबीआई जारी रखेगी. सुप्रीम कोर्ट ने SLP (CRL) 5595/2024 में विजय हांसदा द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए यह आदेश जारी किया है.  इसके साथ ही CBI को मामले की जांच पूरी करने और चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति मिल गई हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान यह भी रिकॉर्ड किया कि झारखंड राज्य क्यों मुख्यमंत्री के रिश्तेदार की रक्षा करने का प्रयास कर रहा हैं.

यह मामला 1,500 करोड़ रुपये के अवैध पत्थर-खनन घोटाले से जुड़ा हुआ है. साहिबगंज के नींबू पहाड़ के अवैध पत्थर-खनन मामले में CBI को जांच जारी रखने की अनुमति मिल गयी है. जस्टिस आलोक राठे और संजय कुमार की दो सदस्यीय पीठ ने यह फैसला सुनाया है. बता दें कि 2022 में इस केस की जांच की शुरुआत ED ने की थी और जेएमएम के प्रभावशाली नेता पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया था.

नींबू पहाड़ अवैध खनन मामले की जांच की शुरुआत साहिबगंज के विजय हांसदा की याचिका दायर करने के बाद हुई थी. इस याचिका में विजय हांसदा ने पंकज मिश्रा, कुछ खनन अधिकारियों और खनन माफियाओं पर अवैध खनन के आरोप लगाये थे. उन्होंने साथ ही यह भी आरोप लगाये थे कि उन पर दबाव डाल रही है कि वह याचिका वापस ले ले. इसी के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने CBI को जांच की जिम्मेदारी सौंपते हुए हांसदा के आचरण और आरोपी पक्ष की भूमिका तय करने का निर्देश दिया था. 

हाई कोर्ट ने CBI को केवल “आचरण की जांच” का निर्देश दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने CBI को पूरे मामले में जांच करने की अनुमति दे दी है.

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