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रांची/डेस्कः पिता की हत्या के जुर्म में ट्रायल फेस कर रहा बेटा शंकर बड़ाइक साक्ष्य के अभाव में बरी हुआ. अपर न्याययुक्त कुलदीप की कोर्ट ने उसे साक्ष्य के अभाव में बरी किया. मृतक की पत्नी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी. घटना 1 फरवरी 2024 की है, जो बेड़ों सिंगार सरई गांव की है. प्राथमिकी के अनुसार मोहन बड़ाइक कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने गया था. तभी मोहन की पहली पत्नी का बेटा शंकर बड़ाइक से किसी बात को लेकर बहस हुई. इसी बीच शंकर बड़ाइक ने कुल्हाड़ी से सिर पर जानलेवा हमला कर मोहन बड़ाइक को गंभीर रूप से घायल कर दिया था. उसे इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया था. जहां 4 फरवरी को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी.
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