Ark Sahuliyar
न्यूज़11 भारत रांची/डेस्क: नगरपालिका (आम) निर्वाचन को लेकर 23 फरवरी को राज्य में निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 की धारा-25 के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है. इसको लेकर संबंधित नगरपालिका क्षेत्रों में अवस्थित सभी सरकारी कार्यालय / सार्वजनिक प्रतिष्ठान 23.02.2026 (सोमवार) को बंद रहेंगे. ये भी पढ़ें- झारखंड शराब घोटाला: Welcome Distilleries के निदेशक राजेंद्र जायसवाल को मिली डिफॉल्ट बेल
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