हथियार के बल पर 58 हजार रुपए की लूट मामले में आरोपी  नारायण उरांव को राहत नहीं, जमानत याचिका खारिज

हथियार के बल पर 58 हजार रुपए की लूट मामले में आरोपी  नारायण उरांव को राहत नहीं, जमानत याचिका खारिज

हथियार के बल पर 58 हजार रुपए की लूट मामले में आरोपी  नारायण उरांव को राहत नहीं जमानत याचिका खारिज 

न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क:
हथियार के बल पर 58 हजार रुपए की लूट के मामले में जेल में बंद आरोपी  नारायण उरांव को राहत नहीं मिली है. अपर न्याययुक्त शैलेन्द्र कुमार की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है. लूटकांड की घटना 2 अगस्त 2019 की है. विलियम खलखो मांडर के अलग-अलग इलाकों में गैस वितरण कर लौट रहा था. करगे रोड स्थित क्रिश्चियन कब्रिस्तान से करीब 200 मीटर दूरी पर पहुंचा ही था कि तभी दो मोटर साइकिल पर सवार 4 अपराधियों ने उसे रोका और हथियार का भय दिखाकर 58 हजार रुपए लुटकर फरार हो गए. मामले में ट्रायल फेस कर रहे 5 आरोपी विनोद मुंडा, कुलदीप उरांव, विनोद महली, विकाश उरांव और कारो चेतन साक्ष्य के अभाव में बरी हो चुके है. वहीं, नारायण उरांव को बाद में आरोपी बनाया गया है. 

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