नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा

नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा

10 हजार रुपए का जुर्माना, नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा

नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा

काशिफ अख्तर/न्यूज 11 भारत 

कोडरमा/डेस्क: बहला-फुसलाकर नाबालिग  लड़की  से  दुष्कर्म  किए जाने  के एक  एक मामले  की  सुनवाई करते हुए, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  प्रथम गुलाम हैदर  की अदालत  ने  शनिवार को  चुनचुन पांडे देवरिया चतरा निवासी, को 6 पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही ₹10,000 जुर्माना लगाया.  जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं अदालत ने अंडर सेक्शन 363 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 5 वर्ष सश्रम कारावास और ₹2000 जुर्माना एवं 366 आईपीसी के तहत दोस्ती बातें हुए 7 वर्ष  सश्रम कारावास एवं ₹3000 जुर्माना लगाया.  सभी सजाए साथ-साथ चलेंगी. 

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