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रांची/डेस्क: झारखंड में नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में सीलबंद रिपोर्ट पेश की गई, जिसे अदालत ने वापस कर दिया. अब मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी.
नगर निकाय चुनाव मामले में न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार सील्ड कवर में अपनी रिपोर्ट को पेश किया परंतु न्यायालय के द्वारा बिना खोले हुए यह कहते हुए वापस कर दिया कि अगली सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया जाए. आज राज्य सरकार के कैबिनेट की बैठक पूर्व निर्धारित होने के कारण राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, व नगर विकास सचिव के सशरीर उपस्थित होने के बाद आग्रह पर सभी अधिकारियों को कैबिनेट की बैठक में जाने की छुट दी गई. वे सभी अगली सुनवाई 10 नवंबर को उपस्थित रहेंगे. राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कम से कम तीन माह के समय की मांग की गई, माननीय न्यायालय ने अस्वीकृत करते हुए कम से कम समय सीमा निर्धारित करने का निर्देश दिया हैं. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि देरी पर अब कोई औचित्य स्वीकार नहीं किया जाएगा. पिछली सुनवाई में अदालत ने मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव, तत्कालीन प्रधान सचिव विनय चौबे और अपर सचिव ज्ञानेंद्र कुमार को अवमानना नोटिस जारी करते हुए कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया था.
यह अवमानना याचिका पूर्व पार्षद रोशनी खलखो समेत अन्य की ओर से दाखिल की गई थी. याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के 4 जनवरी 2024 के आदेश की अवहेलना की है, जिसमें तीन सप्ताह के भीतर निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था. उस आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी गई थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया. इसके बावजूद सरकार “ट्रिपल टेस्ट” का हवाला देकर चुनाव टालती जा रही हैं. अदालत ने पहले भी टिप्पणी की थी कि ट्रिपल टेस्ट की आड़ में चुनाव रोके नहीं जा सकते. जनवरी 2025 में हुई पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार का पक्ष सुनने के बाद चार महीने के भीतर निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था. साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को एक सप्ताह में संशोधित मतदाता सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया था. अब 10 नवंबर की सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी है, जब अदालत इस मामले में सरकार की अगली कार्रवाई पर अपना रुख स्पष्ट करेगी.
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