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रांची/डेस्क: झारखंड हाईकोर्ट ने ₹730 करोड़ रुपये से अधिक के वस्तु एवं GST घोटाले के मुख्य आरोपी शिवकुमार देवड़ा और मोहित देवड़ा की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है.
इस बड़े वित्तीय धोखाधड़ी मामले में आरोपी शिवकुमार देवड़ा, मोहित देवड़ा के अलावा सुमित गुप्ता और अमित गुप्ता पर लगभग ₹5000 करोड़ के फर्जी चालान बनाने का गंभीर आरोप है. जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने ₹730 करोड़ से अधिक के अयोग्य दावे किए थे, जिससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान उठाना पड़ा.
यह मामला तब सामने आया जब जीएसटी इंटेलीजेंस ने कार्रवाई करते हुए जीएसटी अधिकारी दिनेश सिंह के बयान पर इन चारों आरोपियों - शिवकुमार देवड़ा, मोहित देवड़ा, सुमित गुप्ता और अमित गुप्ता - के खिलाफ केस दर्ज किया और उन्हें जेल भेज दिया था. सुमित गुप्ता और अमित गुप्ता जमशेदपुर के रहने वाले हैं.
इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी कर रहा है. जांच से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, घोटाले को अंजाम देने के लिए 90 से अधिक शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया गया था, जिसके साक्ष्य ईडी को मिले हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए, जांच कर रही ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है.
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