न्यायिक प्रक्रिया पर टिप्पणी करने वाले प्रमोद सिंह के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट ने श...

न्यायिक प्रक्रिया पर टिप्पणी करने वाले प्रमोद सिंह के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट ने शुरू की आपराधिक अवमानना की कार्रवाई

न्यायिक प्रक्रिया पर टिप्पणी करने वाले प्रमोद सिंह के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट ने शुरू की आपराधिक अवमानना की कार्रवाई

न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क:
झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में प्रमोद सिंह नामक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू की हैं. यह आदेश जस्टिस अरुण कुमार राय की एकल पीठ ने पारित किया. अदालत ने कहा कि प्रमोद सिंह के कृत्य न केवल अदालती आदेशों की अवहेलना है बल्कि न्याय प्रशासन में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप और न्यायालय की गरिमा को कम करने का प्रयास भी हैं.

हाईकोर्ट ने प्रारंभिक जांच में पाया कि प्रमोद सिंह का आचरण आपराधिक अवमानना की श्रेणी में आता हैं. आमतौर पर यह कार्रवाई तब की जाती है, जब कोई व्यक्ति जानबूझकर न्यायालय का अपमान करता है या न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश करता हैं. अदालत ने प्रमोद सिंह को “कारण बताओ नोटिस” जारी करते हुए पूछा है कि उनके खिलाफ अवमानना कानून के तहत दंडात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए.

सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर कर रहे थे टिप्पणी
जानकारी के अनुसार, रामगढ़ के रहने वाले प्रमोद सिंह पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाकर न्यायिक प्रक्रिया पर कठोर टिप्पणी कर रहे थे. इनके वीडियो में अदालतों और न्यायिक प्रक्रिया पर आपत्तिजनक बातें कही गई थी. इस पर सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के बीच भी आलोचना हुई.

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