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रांची/डेस्क: झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी खबर निकल के सामने आई है. जहां राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त समेत कई अहम संवैधानिक पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लिया.
सरकार ने दिया आश्वासन
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सूचना आयुक्त और लोकायुक्त की नियुक्ति से जुड़ी अधिसूचना 7 अप्रैल से पहले जारी कर दी जाएगी. इस पर कोर्ट ने सरकार के रुख पर ध्यान देते हुए आगे की प्रक्रिया पर नजर बनाए रखने की बात कही. दरअसल, राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग और राज्य सूचना आयोग में कई महत्वपूर्ण पद पिछले कई वर्षों से खाली पड़े हैं. इससे इन संस्थाओं के कामकाज पर असर पड़ रहा है और जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी
हाईकोर्ट ने इन पदों पर लंबे समय से नियुक्ति नहीं होने पर नाराजगी जताई और सरकार को जल्द से जल्द रिक्तियों को भरने का निर्देश दिया. कोर्ट ने साफ किया कि संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है. मामले में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अभय मिश्रा ने पक्ष रखते हुए कहा कि इन अहम पदों के खाली रहने से प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही प्रभावित हो रही है, इसलिए जल्द नियुक्ति जरूरी है.
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