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रांची/डेस्क: नगर निकाय का चुनाव नहीं कराने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा है कि नगर निगम और नगर निकायों का चुनाव कराने की संभावित तिथि बताएं. मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी.
सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि राज्य में कराए गए ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी गई हैं. कुछ बिंदुओं पर सीटों के आरक्षण, पॉपुलेशन लिस्ट आदि से संबंधित जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मांगी गई है, जिसे जल्द आयोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा. इसके बाद चुनाव का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा.
वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार की ओर से अभी पूरी तरह से अनुशंसित होकर सीटों का आरक्षण तय कर आयोग को नहीं भेजा गया हैं. जैसे ही यह जानकारी मिलेगी, चुनाव की तैयारी शुरू कर दी जाएगी. यह अवमानना याचिका प्रार्थी रौशनी खलखो और रीना कुमारी की ओर से दायर की गई हैं. दोनों ने नगर निगम और नगर निकाय चुनाव कराने के अदालत के आदेश का पालन कराने की मांग की हैं.
राज्य में वर्ष 2020 के जून से 12 शहरी निकायों में चुनाव नहीं हुए हैं. कई नगर निगम बिना चुनाव के संचालित हो रहे हैं. राज्य में 27 अप्रैल 2023 के बाद से कोई चुनाव नहीं हुआ हैं. अदालत ने याचिका संख्या 1923/2023 और 2290/2023 में 4 जनवरी 2024 को आदेश पारित कर तीन सप्ताह के भीतर नगर निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया था.
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