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रांची/डेस्क: झारखंड सरकार ने नगर निकाय चुनाव के मतदान के दिन 23 फरवरी को संबंधित नगरपालिका क्षेत्रों में सार्वजनिक छुट्टी घोषित की हैं. इस दिन सभी दुकान, प्रतिष्ठान और व्यवसायिक संस्थान बंद रहेंगे. कर्मचारियों को इस दिन का वेतन भी सवैतनिक मिलेगा.
कार्मिक विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की हैं. अधिसूचना में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति सामान्य तौर पर नगर निकाय क्षेत्र में निवास करता है और उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता है, लेकिन वह नगर निकाय क्षेत्र के बाहर किसी औद्योगिक इकाई, प्रतिष्ठान या दुकान में कार्यरत है, तो उसे भी नियोक्ता द्वारा मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा. साथ ही अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि कैजुअल वर्कर और डेली वेज कर्मचारी, जो निर्वाचन क्षेत्र के बाहर किसी संस्थान या प्रतिष्ठान में कार्यरत हैं, यदि वे उस क्षेत्र के मतदाता हैं, तो उन्हें भी सवैतनिक अवकाश मिलेगा. बता दें कि, झारखंड में नगर निकाय चुनाव के मतदान की तिथि 23 फरवरी 2026 निर्धारित की गई हैं.
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