डायन-बिसाही मामले में तिहरे हत्याकांड के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा, दी आजीवन कारावास

डायन-बिसाही मामले में तिहरे हत्याकांड के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा, दी आजीवन कारावास

डायन-बिसाही मामले में तिहरे हत्याकांड के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा दी आजीवन कारावास 

न्यूज11 भारत

गुमला/डेस्क: एडीजे वन प्रेम शंकर की अदालत ने डायन बिसाही मामले में तिहरे हत्याकांड के आरोपी लूटो गांव निवासी विपदा उरांव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के सजा सुनाई. मालूम हो कि 25 सितंबर 2021 को आरोपी ने डायन बिसाही के शक में छोटा खटगा निवासी बसमणी देवी, सोमारी देवी और बंधन उरांव की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी. आरोपी ने अपनी बीमारी के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया था. आरोपी के खिलाफ मृतक के परिजनों के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. अदालत ने आरोपी को दोषी कर देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई.

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