चाईबासा में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने आरोपी को अंतिम सांस तक कठो...

चाईबासा में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने आरोपी को अंतिम सांस तक कठोर कारावास व 25000 जुर्माने की सुनाई सजा

चाईबासा में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने आरोपी को अंतिम सांस तक कठोर कारावास व 25000 जुर्माने की सुनाई सजा

रोहन निषाद/न्यूज़ 11 भारत

चाईबासा/न्यूज11  भारत पश्चिमी सिंहभूम जिला के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपीय सुरेश सिंकु को अंतिम सांस तक का सजा और और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जानकारी के अनुसार जगन्नाथपुर थाना अंतर्गत कंसलापोस रुगुड़साई निवासी सुरेश सिंकु के  खिलाफ 8 सितंबर 2023 को पीड़िता के बयान पर जगन्नाथपुर  थाना में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था.

आरोपी ने बहलाकर सुनसान स्थान पर ले जाकर किया था दुष्कर्म

दर्ज मामले में बताया गया था कि आरोपी जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के कंसलापोस रुगुड़साई निवासी सुरेश सिंकु ने बच्ची को बहला फुसलाकर कर अपने साथ सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया. दुष्कर्म के बाद आरोपी ने पीड़िता को किसी से नहीं कहने और पूरे परिवार को जान से मारने का धमकी भी दिया गया था. घटना के बाद पीड़िता ने घर आ कर परिजनों को आपबीती सुनाई दी. इसके बाद थाना में  आरोपी सुरेश सिंकु  के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया. दर्ज मामले होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

पोस्को एक्ट के तहत न्यायालय ने सुनाई सजा

बाद में पुलिस ने सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में प्रस्तुत किया. शनिवार को को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अभियुक्त सुरेश सिंकु को धारा 6 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक) का कठोर कारावास एवं 25000 का जुर्माना लगाया है.

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