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रांची/डेस्क: झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के हरमू स्थित आवास 'शौर्य' में आवासीय भूखंड के कथित व्यावसायिक उपयोग को लेकर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है. बोर्ड की ओर से धोनी को औपचारिक नोटिस जारी किया गया है. नोटिस में कहा गया है कि आवास बोर्ड द्वारा आवंटित भूखंड संख्या एच (10) ए, जो केवल आवासीय प्रयोजन के लिए दिया गया था, का उपयोग नियमों के विरुद्ध व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है. आरोप है कि उक्त परिसर में पैथोलॉजी लैब का संचालन हो रहा है, जो आवंटन की शर्तों का उल्लंघन है.
बोर्ड ने नोटिस में स्पष्ट किया है कि धोनी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का यह अंतिम अवसर दिया जा रहा है. यदि निर्धारित समय सीमा में संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं होता है, तो बोर्ड संबंधित भूखंड के आवंटन को रद्द करने की अनुशंसा कर सकता है. बता दें कि वर्ष 2006 में तत्कालीन अर्जुन मुंडा सरकार के कार्यकाल के दौरान हरमू हाउसिंग कॉलोनी में धोनी को यह आवासीय भूखंड आवंटित किया गया था. हाल ही में वहां 'न्यूबर्ग सुप्राटेक' नामक लैब के संचालन की जानकारी सामने आने के बाद नियमों के संभावित उल्लंघन का मामला उठाया गया है.
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