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रांची/डेस्क: माध्यमिक आचार्य नियुक्ति से संबंधित मामले में झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. मामला 2819 अभ्यर्थियों के री-एग्जाम से जुड़ा हुआ है. याचिका में JSSC के आदेश को चुनौती दी गई है. मामला अर्पणा कुमारी और अन्य से जुड़ा हुआ है. यह मामला पहले सिंगल बेंच में दायर हुआ था. मा्मले में JSSC ने बताया था -कि समान मुद्दे पर PIL लंबित है. सभी रिट याचिकाएं PIL के साथ टैग हुई हैं. मामला डिवीजन बेंच के पास पहुंचा था.
सुनवाई में कोर्ट ने माना कि संबंधित PIL हो डिस्पोज चुकी है. डिवीजन बेंच ने कहा - यहां सुनवाई उपयुक्त नहीं है. सभी पक्षों को सुनने के बाद फिर सिंगल बेंच को मामला भेजा गया है. अब सिंगल बेंच में आगे की सुनवाई होगी. मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई.
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