अम्बर कलश तिवारी/न्यूज11 भारत
धनबाद/डेस्क: नीरज सिंह हत्याकांड में फैसला आने के बाद जज पर टिप्पणी करने के आरोप से घिरीं झरिया की पूर्व कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के विरुद्ध बुधवार को शिकायतकर्ता अधिवक्ता वकार अहमद का अवर न्यायधीश एंजेला जॉन की अदालत में बयान दर्ज किया गया. कोर्ट को दिए बयान में अधिवक्ता ने शिकायतवाद का समर्थन किया.
कोर्ट ने अधिवक्ता से पूछा कि ‘क्या आप उस मुकदमे के पैरवीकार अधिवक्ता थे’. इस पर अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि नहीं. अधिवक्ता ने कहा कि सरेआम न्यायाधीश के मान-सम्मान को ठेस पहुंचाने की बात कही गई. इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की कॉपी भी उन्होंने अदालत में दाखिल की है. कोर्ट ने शिकायतकर्ता को गवाह पेश करने का निर्देश दिया.
चार सितंबर को धनबाद की सीजेएम आरती माला की अदालत ने मामले को सुनवाई के लिए अवर न्यायाधीश की अदालत में स्थानांतरित कर दिया था. अधिवक्ता वकार अहमद ने सीपी दर्ज करते हुए बताया था कि 27 अगस्त को धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नीरज हत्याकांड में अपना फैसला सुनाया और आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. फैसले के विरुद्ध एक सितंबर की शाम छह बजे से शाम 7.30 बजे तक रणधीर वर्मा चौक पर मृतक नीरज सिंह की पत्नी पूर्णिमा नीरज सिंह के नेतृत्व में जिला परिषद मैदान से रणधीर वर्मा चौक तक कैंडल सह आक्रोश मार्च निकाला गया था. आरोप है कि इसमें पूर्णिमा नीरज सिंह ने फैसला सुनाने वाले न्यायाधीश के विरुद्ध घोर अपमान सूचक शब्दों का खुलेआम प्रयोग किया था. न्यायालय के फैसले की मंच से कड़ी आलोचना की और न्यायपालिका के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की.
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