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रामगढ़/डेस्क: उपायुक्त रामगढ़, ऋतुराज की अध्यक्षता में सोमवार को 'हिट एंड रन' (Hit and Run) सड़क दुर्घटना मुआवजा योजना के तहत जिला स्तरीय समिति की बैठक संपन्न हुई. बैठक के दौरान उपायुक्त ने सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए लंबित आवेदनों की गहन समीक्षा की.
समीक्षा के दौरान उपायुक्त द्वारा कुल 34 प्राप्त वैध आवेदनों को जांचोपरांत प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई. सभी स्वीकृत मामलों के लिए कुल 68 लाख रुपये की राशि को मंजूरी दी गई है. प्रत्येक मृतक के आश्रितों को नियमानुसार 2-2 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी.
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि सभी मामलों का निष्पादन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिशा-निर्देशों और कानूनी प्रक्रियाओं के तहत पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया गया है. साथ ही उन्होंने कहा, 'प्रशासन का लक्ष्य है कि सड़क दुर्घटना के शिकार परिवारों को समय पर आर्थिक संबल मिले. नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए कोई भी पात्र आवेदन लंबित न रहे.
क्या है 'हिट एंड रन' मुआवजा नियम?
- अज्ञात वाहन की टक्कर से मृत्यु होने पर परिजनों को 2 लाख रुपये की सहायता दी जाती है.
- गंभीर चोट की स्थिति में 50 हजार रुपये का प्रावधान है.
- इसके लिए पीड़ितों या उनके परिजनों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अंचल कार्यालय या संबंधित थाने के माध्यम से आवेदन करना होता है.
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