रिश्वतकांड: चैनपुर थाना के पूर्व प्रभारी अशोक कुमार को जमानत देने से कोर्ट का इन...

रिश्वतकांड: चैनपुर थाना के पूर्व प्रभारी अशोक कुमार को जमानत देने से कोर्ट का इनकार, जमानत याचिका खारिज

रिश्वतकांड चैनपुर थाना के पूर्व प्रभारी अशोक कुमार को जमानत देने से कोर्ट का इनकार जमानत याचिका खारिज 

न्यूज11 भारत
रांची/डेस्क:
रिश्वतकांड मामले में जेल में बंद चैनपुर थाना के पूर्व प्रभारी अशोक कुमार को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. एसीबी की विशेष कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी. अशोक कुमार को एसीबी ने 20 फरवरी को गुमला से गिरफ्तार किया था. वह एक महीने से फरार चल रहा था. एक माह पूर्व 21 जनवरी को चैनपुर थाना प्रभारी शैलेश कुमार को 30 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी के तीन दिन पूर्व ही शैलेश कुमार ने चैनपुर थाना के प्रभारी का पद संभाला था. शैलेश कुमार की गिरफ्तारी के बाद अशोक कुमार की भूमिका जांच के दायरे में आई थी. आरोप है कि पीड़ित जयपाल नायक से निजी घर के लिए ईट पकाने के एवज में थाना प्रभारी रिश्वत की मांग कर रहे थे. जिसकी शिकायत एसीबी से की गई थी. ACB ने जांच में मामले को सही पाया गया. जिसके बाद एसीबी ने तय प्लान के तहत जाल बिछाकर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था.

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