विकास कुमार/न्यूज़ 11 भारत
हुसैनाबाद/डेस्क: पलामू : वाद संख्या ओएमसी 01 / 2013 में नामजद अभियुक्त जाफर खान (उम्र 40 वर्ष) पिता स्वर्गीय अलिजामा खान, निवासी ग्राम सिंघना, थाना हैदरनगर, जिला पलामू के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा बकाया राशि की वसूली को लेकर डिस्ट्रेस वारंट निर्गत किया गया है. हैदरनगर थाना प्रभारी अफजल अंसारी ने इस संबध में बताया कि न्यायालय के आदेश के आलोक में अभियुक्त से बकाया राशि का भुगतान करने को कई बार कहा गया था, किंतु अभियुक्त ने बकाया भुगतान करने से स्पष्ट इंकार किया गया. इसके पश्चात संबंधित आदेश के अनुपालन में अभियुक्त को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. न्यायालय में प्रस्तुतिकरण के बाद माननीय न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश देने पर उसे जेल भेज दिया गया है. उन्होंने बताया कि न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है.बकाया वसूली से जुड़े मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
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