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रांची/डेस्क: झारखंड हाईकोर्ट में जनहित जनहित याचिका दाखिल कर 300 मजदूरों की मौत का दावा किया गया. CBI जांच और कोल माफियाओं पर कार्रवाई की मांग की गयी है. धनबाद के गोविंदपुर क्षेत्र संख्या - 3 स्थित ABG कोलियरी मामले में PIL की गयी है. मामला तेतुलिया-2 सी भूमिगत खदान से जुड़ा है. बड़े पैमाने पर मौत और अवैध खनन के गंभीर आरोप लगाए गए हैं. बता दें कि, 27 मार्च 2023 को खदान में ‘रूफ फॉल’ की घटना हुई थी. इस घटना में 300 से ज्यादा मजदूरों के दबने और मौत का दावा किया गया.
वहीं, हादसे के बाद सबूत मिटाने और खदान के एंट्री प्वाइंट को मशीनों से बंद करने का आरोप है. पूरे इलाके को समतल कर निशान मिटाने की बात की गयी. लंबे समय से अवैध खनन जारी होने का दावा किया जा रहा है. तत्कालीन डीसी ने मामले की जांच का आदेश दिया था. इसको लेकर SIT तो बनी, लेकिन रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं हुआ. PIL में अवैध खनन से लगातार भू-धंसान की कई घटनाओं का भी जिक्र है.
याचिका में कथित कोल माफिया: रोहित यादव, नवल पाठक, भास्कर, BCCL के तत्कालीन CMD समीरण दत्ता, तत्कालीन गोविंदपुर क्षेत्र संख्या - 3 के GM गणेश चन्द्र शाह, अपर महा प्रबंधक उपेंद्र कुमार सिंह, प्रोजेक्ट ऑफिसर सुमन कुमार शरण और मैनेजर ABD कोलियरी बीडी राय पर कार्रवाई की मांग की गयी है. पूरे मामले की CBI से स्वतंत्र जांच कराने का आग्रह किया गया है. DGMS, NDRF की मदद से खदान की खुदाई कर अवशेष और कंकाल बरामद कर DNA जांच कराने की मांग. साथ ही मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख मुआवजा देने की भी बात कही गयी. दोषियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की गयी. सामाजिक कार्यकर्ता व अधिवक्ता सोमनाथ चटर्जी ने PIL दायर की है.
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