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रांची/डेस्कः झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित भूमि घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में एक बड़ी राहत मिली है. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) अपीलीय ट्रिब्यूनल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को निर्देश दिया है कि वह हेमंत सोरेन की लग्जरी BMW कार को तत्काल छोड़ दे. यह वाहन जनवरी 2024 में दिल्ली स्थित उनके आवास से जब्त किया गया था.
29 जनवरी 2024 को ईडी ने दिल्ली आवास पर की थी छापेमारी
ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन वीके माहेश्वरी ने यह फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में कोई नया साक्ष्य सामने आता है, तो ईडी आगे की वैधानिक कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगी. बता दें कि 29 जनवरी 2024 को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर छापेमारी की थी. इस दौरान BMW कार के अलावा कुछ दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए थे. हेमंत सोरेन ने इसके खिलाफ PMLA ट्रिब्यूनल में अपील की थी, जिसमें जब्त संपत्तियों को वापस करने की मांग की गई थी.
ईडी की जांच अभी भी जारी
इससे पहले 22 मई 2025 को ट्रिब्यूनल ने जब्त की गई अन्य वस्तुएं, जिनमें डिजिटल डिवाइस भी शामिल थे, सोरेन को लौटाने का आदेश दे दिया था. इसके बाद केवल BMW कार को लेकर मामला लंबित था, जिसका अब निपटारा हो गया है. यह फैसला हेमंत सोरेन और उनके कानूनी दल के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी जीत माना जा रहा है. हालांकि, ईडी की जांच अभी भी जारी है और एजेंसी भविष्य में नए साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर सकती है.
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