न्यूज़11भारत
रांची/डेस्क: पहली सैलरी मिलने से पहले जेल जाने वाले BSO नंदन कुमार को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. झारखंड हाई कोर्ट ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नंदन कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है. जमानत याचिका पर न्यायाधीश अनुभा रावत चौधरी ने सुनवाई की. बताते चलें साहिबगंज के बरहड़वा से एसीबी दुमका ने नंदन कुमार को 40 हजार रुपये घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. मामले में शिकायतकर्ता मो. आलमगीर की सूचना पर उक्त कार्रवाई हुई थी.
नौकरी मिलते ही शुरू कर दी रिश्वतखोरी
नंदन कुमार को JSSC-CGL की परीक्षा पास करने के बाद नौकरी मिली थी. महज दो महीन पहले ही उन्होंने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (BSO) का पदभार संभाला था. उन पर जनवितरण प्रणाली (PDS) डीलरों से 5-5 हजार रुपये मासिक फिक्स कमीशन बांधने का आरोप लगा था. मामले में दुमका कोर्ट में विजिलेंस केस नंबर 04/2026 के तहत मुकदमा चल रहा है.
इसे भी पढ़ें: गिरिडीह पुलिस की बड़ी कार्रवाई! 25 लाख इनामी नक्सली अजय महतो गिरफ्तार