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रांची/डेस्क: झारखंड विधानसभा में नियुक्ति घोटाले की फिलहाल सीबीआई जांच नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें जांच पर लगी रोक हटाने का अनुरोध किया गया था.
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन की पीठ ने आज इस याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई की शुरुआत में विधानसभा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि यह पूरा मामला राजनीतिक प्रेरणा से जुड़ा है और ऐसे मामलों में अक्सर सीबीआई बीच में आ जाती हैं. उन्होंने कहा कि विधानसभा की याचिका पहले ही स्वीकार की जा चुकी हैं. सीबीआई की ओर से पेश एसवी राजू ने इन दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि नियुक्ति में अनियमितता हुई है और यह गंभीर मामला है, इसलिए जांच जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए. हालांकि अदालत ने सीबीआई की मांग ठुकराते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी.
गौरतलब है कि नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था. इसी आधार पर सीबीआई ने प्रारंभिक जांच दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी. बाद में विधानसभा की ओर से हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी और विधानसभा की याचिका पर विचार करने का निर्णय लिया था.
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