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रांची/डेस्क: ओरमांझी स्थित आरएलडी ढाबा से मादक पदार्थ बरामदगी मामले में अभियुक्त महेंद्र बेदिया को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गया है. साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं भरने पर 6 माह का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा. रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायधीश की कोर्ट ने ये सजा सुनाई. 11 साल पुराने मामले में एनसीबी की ओर से विशेष लोक अभियोजक अखौरी अंजनी कुमार ने प्रभावी रूप से 5 गवाहों की गवाही कराई थी. जिन्होंने बरामदगी और कार्रवाई की पुष्टि की थी. जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाया है. मामला फरवरी 2015 की है. एनसीबी की टीम ने ओरमांझी स्थित आरएलडी ढाबा में छापेमारी की थी. जिसमें 700 ग्राम अफीम और 7 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद किया था. छापेमारी के दौरान आरोपी महेंद्र बेदिया ने ही ढाबे के काउंटर के नीचे से मादक पदार्थ निकाल कर टीम को सौंपा था.
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