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रांची/डेस्क: झारखंड में कैदियों की सुरक्षा और उनकी सुविधा के लिए सरकार नया विधेयक लेकर आयी है. विधानसभा में झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2024 पारित हो गया. क्या है इस विधेयक में एक नज़र डालते हैं.
राज्य के कैदियों के लिए सरकार ने नया विधेयक लाया है. झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2024 सदन में पारित हो चुका है. अब राज्य में कैदियों की अलग-अलग श्रेणी तय की जायेगी. हर प्रकार के कैदियों के लिए अलग श्रेणी होगा. सजायाफ्ता दोषी, अभ्यस्त बंदी, विचाराधीन बंदी, युवा अपराधी, सिविल बंदी और विशेष आवश्यक्ता वाले कैदियों की श्रेणी तय होगी. इन सभी के लिए अलग कक्ष होगा. कैदियों की सुरक्षा वर्गीकरण के लिए कमेटी का गठन किया जायेगा. इसके आधार पर कैदियों को वर्गीकृत किया जायेगा. उच्च सुरक्षा, सुरक्षा खतरा बंदियों का समूह, प्रशासनिक अलगाव वाले बंदी, मध्यम सुरक्षा वाले बंदी और न्यूनतम सुरक्षा वाले बंदियों को श्रेणीबद्ध किया जायेगा. पुरूण और महिला बंदियों के लिए अलग-अलग कारा का निर्माण होगा. साथ ही दोनों के लिए अलग-अलग अस्पताल का भी निर्माण होगा.
झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2024
- कैदियों की अलग-अलग श्रेणी होगी तय
- सजायाफ्ता, अभ्यस्त, विचाराधीन और युवा कैदियों की श्रेणी होगी तय
- सिविल और विशेष आवश्यकता वाले कैदियों की श्रेणी होगी तय
- बंदियों की सुरक्षा के लिए वर्गीकरण कमेटी का गठन होगा
- कैदियों को उनके जोखिम के अनुसार वर्गीकृत किया जायेगा
- उच्च सुरक्षा, मध्यम सुरक्षा और न्यूनतम सुरक्षा बंदी नाम से श्रेणीबद्ध
- पुरूष और महिलाओं के लिए अलग-अलग कारा का निर्माण
- पुरूष और महिला कैदियों के लिए अलग अस्पताल