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रांची/डेस्क: प्रदर्शनकारी मौत मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो स्टील प्लांट (BSL) के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी की जांच पर अस्थायी रोक लगा दी गई है. यह प्राथमिकी एक प्रदर्शनकारी की मौत के मामले में दर्ज की गई थी, जिससे BSL के अधिकारियों को महत्वपूर्ण राहत मिली है.
प्रदर्शनकारी मौत मामला
बता दें कि बोकारो स्टील प्लांट में हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने बोकारो स्टील प्लांट के कुछ अधिकारियों के खिलाफ लापरवाही और अन्य आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी. अधिकारियों ने इस FIR को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसमें उन्होंने जांच पर रोक लगाने की मांग की थी.
बता दें कि बीएसई अधिकारियों का तर्क था कि वे सीधे तौर पर मौत के लिए उत्तरदायी नहीं हैं. और यह घटना अप्रत्याशित परिस्थितियों में हुई थी. झारखंड उच्च न्यायालय ने सरकार और याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद फिलहाल FIR की जांच पर रोक लगाने का आदेश दिया है. इसका अर्थ यह है कि जब तक अदालत इस मामले की पूरी सुनवाई नहीं कर लेती, तब तक पुलिस इस FIR के आधार पर आगे की जांच नहीं कर सकेगी. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुई.