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रांची/डेस्क: झारखंड की राजधानी रांची के बहुचर्चित जमीन घोटाले के आरोपी रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नाटिस जारी किया है. आईएएस अधिकारी ने झारखंड हाई कोर्ट में एक जमानत याचिका दायर की थी, उसी पर कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 18 जुलाई को जवाब देने को कहा है. छवि रंजन की क्रिमिनल रिट पर न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ में सुनवाई हुई.
बता दें कि जिस जमीन घोटाले में छवि रंजन आरोपी तो हैं ही, रांची के बड़गाईं अंचल के बरियातु में स्थित सेना की जमीन की खरीद-फरोख्त मामले में कई अन्य चर्चित लोग भी आरोपी हैं. इनमें कारोबारी विष्णु अग्रवाल और बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के नाम प्रमुख हैं. इनके अलावा भी कई अन्य लोगों पर इस जमीन घोटाले में शामिल होने के आरोप हैं.
सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा का है मामला
बता दें कि आईएएस छविरंजन से जुड़ा यह मामला सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन फर्जीवाड़े से जुड़ा है. निलंबित IAS छवि रंजन से जुड़े इसी मामले में जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है. सुनवाई में छवि रंजन ने कोर्ट को बताया गया 2 साल से अधिक समय से वह जेल में बंद हैं, लिहाजा उन्हें जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए. इसी को लेकर कोर्ट ने ईडी को अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. बता दें कि छवि रंजन जमीन के फर्जीवाड़ा मामले में 4 मई, 2023 से जेल में बंद है.
22 ठिकानों पर छापेमारी कर ईडी ने 10 को बनाया था आरोपी
बड़ंगाई अंचल के उप राजस्व कर्मी भानु प्रताप प्रसाद समेत 18 लोगों के 22 ठिकाने पर छापेमारी की थी. छापेमारी में ईडी को जमीन की फर्जी डीड और अन्य दस्तावेजों का जखीरा मिला था. मामले में छवि रंजन और अमित अग्रवाल समेत 10 के खिलाफ ईडी ने जांच पूरी करते हुए पीएमएलए की विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. छवि रंजन के रांची डीसी रहने के दौरान फर्जी कागजातों के आधार जमीन की हुई खरीद बिक्री का आरोप है. चेशायर होम स्थित 1 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा मामले में भी छवि रंजन आरोपी है. हालांकि इस मामले में छवि रंजन को जमानत मिल चुकी है. सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन के फर्जीवाड़ा मामले में जमानत मिलने पर ही छवि रंजन जेल से बाहर आ पायेंगे.
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