NEWS11 स्पेशलPosted at: फरवरी 17, 2022 झारखंड हाईकोर्ट ने वीणा देवी को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का दिया आदेश
एनआइटी जमशेदपुर में पति की मृत्यु के बाद नहीं मिल रही थी नियुक्ति

न्यूज11 भारत
रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने एनआइटी जमशेदपुर के प्रबंधन से वीणा देवी को योग्यता अनुसार नियुक्त करने का निर्देश दिया है. जस्टिस अनुभा रावत ने दायर याचिका 179 ऑफ 2010 की सुनवाई के क्रम में यह आदेश दिया. 16 फरवरी 2022 को मामले की डिस्पोजल की तिथि तय की गयी थी. इसे दुबारा आज टेक अप किया गया. जानकारी के अनुसार वीणा देवी की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि उनके पति की मृत्यु 22 मार्च 2005 को हो गयी थी. केंद्र सरकार के नियमों के तहत उन्होंने 23 नवंबर 2008 को अनुकंपा के आधार पर चतूर्थ श्रेणी के जाब देने का आग्रह एनआइटी जमशेदपुर के प्रबंधन से की थी. पर अनुकंपा के आधार पर उन्हें आज तक नौकरी नहीं मिल पायी.
एनआइटी प्रबंधन ने उनके आवेदन को यह कह कर अस्वीकृत कर दिया था कि ग्रुप-डी के पद अभी पूरी तरह भरे हुए हैं. उनकी योग्यता भी इस पद के लिए नहीं है. याचिकाकर्ता की तरफ से कनक कुमारी की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का हवाला दिया गया था. अदालत को एनआइटी प्रबंधन की तरफ से बताया गया था कि केंद्र सरकार की योजना के तहत अनुकंपा के आधार पर कुल रिक्तियों में से पांच प्रतिशत सीटें तय की गयी हैं. इसके लिए बकायदा विज्ञापन निकाल कर औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं. वर्तमान में वीणा देवी के लिए कोई उपयुक्त पद नहीं है. इसलिए नौकरी नहीं दी जा सकती है.