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रांची/डेस्क: झारखंड हाईकोर्ट ने गिरिडीह में नगर निगम द्वारा की जा रही टोल टैक्स वसूली पर रोक लगा दी है. यह आदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस दीपक रौशन की बेंच ने जारी किया है. अदालत ने गिरिडीह नगर निगम को इस आदेश को तत्काल लागू करने का निर्देश दिया है और इसकी कॉपी नगर विकास विभाग के मुख्य सचिव, गिरिडीह जिले के डीसी, नगर आयुक्त और गिरिडीह एसडीएम को भी भेजने का निर्देश दिया है.
मोंगिया स्टील ने खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा
बता दें कि गिरिडीह नगर निगम द्वारा टोल टैक्स वसूली के खिलाफ मोंगिया स्टील ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. मोंगिया स्टील की ओर से अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया और अधिवक्ता शिल्पी सांडिल्य ने अपनी दलील में स्पष्ट किया कि नगर निगम को टोल टैक्स वसूलने का अधिकार नहीं है, फिर भी निगम ने टैक्स वसूली जारी रखी. इस स्थिति के विरोध में उच्च न्यायालय का रूख कर लिया था.