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क्या ट्रेन में शराब की बोतल लेकर जाना है मना? जानिए नियम और कानून तोड़ने पर मिलती है कौन-सी सजा

क्या ट्रेन में शराब की बोतल लेकर जाना है मना? जानिए नियम और कानून तोड़ने पर मिलती है कौन-सी सजा

न्यूज11 भारत 


रांची/डेस्क: अक्सर ट्रेन में यात्रा करते समय लोग शराब भी आपने साथ ले जाते हैं. ऐसे में ट्रेन यात्रा से जुड़ा एक जरूरी नियम सामने आया हैं. यह नियम ट्रेन में शराब लेकर जाने से संबंधित हैं. क्या आप कानून के मुताबिक ट्रेन में शराब ले जा सकते हैं? अगर हां तो कितनी बोतल ले जा सकते है और अगर नहीं तो फिर ले जाने पर क्या सजा मिल सकती हैं.

 

ट्रेन में शराब ले जाने पर है प्रतिबंध

जानकारी के मुताबिक, ट्रेन में शराब ले जाना बिल्कुल मना हैं. भले ही आपके पास सील बंद बोतल ही क्यों ना हो आप ट्रेन में शराब लेकर बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं. अगर आप ट्रेन में शराब की बोतल लेकर यात्रा करते हुए पाए जाते है तो फिर आपके खिलाफ कानून के अनुसार रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 165 के तहत कारवाई की जा सकती हैं. 

 

क्या कहता है रेलवे का कानून?

रेलवे नियम के अनुसार, शराब को सिलेंडर और अन्य ज्वलनशील पदार्थों की श्रेणी में रखा गया हैं. इसलिए ट्रेन में शराब के साथ पकड़े जाने पर उपरोक्त अधिनियम के तहत 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और साथ ही 6 महीने की सजा भी हो सकती हैं. इसके अलावा किसी व्यक्ति के द्वारा लाए गए वर्जित सामग्री के कारण अगर किसी को किसी भी प्रकार की हानी होती है तो उसका खर्च भी उसी व्यक्ति को देना होगा. सिर्फ इतना ही नहीं अगर ट्रेन में शराब की खुली हुई बोतल भी आपके पास मिलती है, तो RPF (Railway Protection Force) आप पर शांति भंग करने का आरोप लगाकर जुर्माना लगा सकता हैं. इसके अलावा जब ट्रेन एक राज्य से दूसरे राज्य जा रही होती है, तो टैक्स चोरी का मामला भी हो सकता हैं. ऐसे में आपको जीआरपी के हवाले किया जा सकता है और उस राज्य का आबकारी विभाग आगे की कारवाई करेगा. ये नियम तो उस राज्य में लागू होते है, जहां शराब प्रतिबंध नहीं हैं. मुसीबत तब बढ़ती है जब आप किसी ऐसे राज्य में पकड़े जाते है, जहां शराब बंद हो जैसे बिहार और गुजरात तब मोटे जुर्माने के साथ कड़ी सजा भी मिल सकती हैं. विशेष मामले में आप 1.5 लीटर तक शराब अपने साथ लेकर जा सकते है लेकिन इसके लिए आपको संबंधित रेलवे जोन के अधिकारी से आज्ञा लेनी होगा और कारण भी बताना होगा. साथ ही ये भी बताना होगा कि यह पीने के लिए नहीं लेकर जा रहे हैं. बोतल एकदम सील पैक होना चाहिए. साथ ही इसकी रसीद भी आपके पास होनी चाहिए. 

 

दिल्ली मेट्रो का हाल

दिल्ली मेट्रो में ऐसा नहीं है क्योंकि DMRC ने साल 2023 में एक यात्री पर दो बोतल वो भी सीलबंद ले जाने की परमिशन दी है लेकिन इसमें भी राज्यों के अपने नियम लागू होते हैं,. आप दिल्ली से दिल्ली घूम रहे है तो दो बोतल और आप दिल्ली से गुरुग्राम जा रहे है तो सिर्फ एक बोतल. ऐसे भी कई नियम अन्य राज्य में मौजूद हैं.

 


 

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