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रांची/डेस्क: वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर (Assessment Year) 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की प्रक्रिया चल रही है. जिन भी लोगों की आमदनी टैक्स स्लैब (Tax Slabs) में आती है उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरुरी है. वहीं जिन लोगों की इनकम टक्स स्लैब से बाहर आती है. उन्हें रिटर्न फाइल करने की जरुरत नहीं है. बता दें कि सालाना इनकम पर टैक्स जी पुरानी टैक्स रिजीम ( Old Income Tax Regime) चुनने वाले लोगों को 5 लाख रुपये की छूट का लाभ मिल रहा है. वहीं 7 लाख रुपये की इनकम पर नई टैक्स रिजीम (New Income Tax Regime) के अनुसार किसी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा.
इन लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है जरूरी
1. बता दें कि अगर किसी तरह के डिडक्शन के बिना आपकी भी सैलरी (Salary) टैक्स स्लैब में आती है तो आपको Income Tax Return फाइल करना जरुरी है.
2. ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) के अनुसार, 60 से 80 वर्ष के Senior Citizen जिसकी सालाना इनकम 3 लाख रुपये से ज्यादा है उनको भ Income Tax Return फाइल करना जरूरी है.
3. वहीं 80 साल से ऊपर के Senior Citizen जिनकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा इनकम है, उन्हें भी Income Tax Return फाइल करना जरूरी है.
4 उनके लिए Income Tax Return फाइल करना आवश्यक है. जिन टैक्सपेयर्स (Taxpayers) के पास बैंक डिपॉजिट (Bank Deposits) 50 लाख रुपये से ज्यादा है
5. आपकी अगर प्रोफेशनल इनकम (Professional Income) सालाना 10 लाख रुपये से अधिक है तो आपको भी Income Tax Return फाइल करना जरूरी है.
6. जिन लोगों की भी TCS/TDS 25,000 से अधिक है. उन्हें भी Income Tax Return फाइल करना जरूरी है.
7. उनके लिए Income Tax Return फाइल करना आवश्यक है. जिनकी विदेश की संपत्ति से आय हो रही है.
8 अगर आप भी विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से अधिक के खर्च करते है तो आपको Income Tax Return फाइल करना जरूरी है.