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रांची/डेस्क: कर्णाटक में हाईटेक शहर बेंगलुरु में एक बार फिर गुंडागर्दी देखने को मिला हैं. एक रैपिडो बाइक ड्राईवर के दादागिरी का वीडियो सामने आया हैं. वीडियो में टैक्सी ड्राईवर एक महिला यात्री के साथ मारपीट करता दिखाई दे रहा हैं. बताया जा रहा है कि, महिला जो एक ज्वेलरी दुकान पर काम करती है, उसने लापरवाही से बाइक चलाने के कारण ड्राईवर से बाइक रुकवाई और उतरकर झगड़ा करने लगी. जिसके बाद रैपिडो ड्राईवर ने उसे थप्पड़ जड़ दिए.
रैपिडो ड्राईवर ने मारा थप्पड़
वीडियो में साफ देख सकते है कि दोनों के बीच देखते ही देखते बहस बढ़ गई. महिला यात्री ने सिर्फ अंग्रेजी में बोल रही थी, वहीं ड्राईवर सिर्फ कन्नड़ बोलता था. स्तिथि तब और खराब हुई जब महिला ने कथित तौर पर किराया देने और हेलमेट वापस करने से मना करने लगी. जिसके बाद रैपिडो ड्राईवर ने उसे थप्पड़ मार दिया, जिससे महिला जमीन पर गिर पड़ी. इतने बवाल के बावजूद सड़क पर मौजूद लोगों में से महिला को बचाने एक व्यक्ति नहीं आया.
CCTV से सच्चाई का खुलासा
हालांकि, बाद में वहां मौजूद CCTV कैमरे में साफ दिख रहा है कि महिला ने पहले थप्पड़ मारा था. इसीलिए जब स्थानीय पुलिस ने केस दर्ज करने को कहा तो महिला ने इंकार कर दिया और कहा इस बात को मैं आगे बढ़ाना नहीं चाहती.
बाइक टैक्सी सेवाएं बेंगलुरु में निलंबित
बता दें कि, रैपिडो , ओला और उबर जैसी कंपनियों को कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया हैं. कर्नाटक हाईकोर्ट ने एकल पीठ द्वारा बाइक टैक्सी सेवाओं को निलंबित करने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया हैं. इसका तात्पर्य यह है कि सोमवार से पुरे राज्य में बाइक टैक्सी सेवाएं निलंबित रहेगी.
रोजो-रोटी पर संकट
शुक्रवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति श्रीनिवास हरीश कुमार की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार बाइक टैक्सी पॉलिसी बनाने में रूचि दिखाती, तो अंतरिम राहत पर विचार किया जाएगा. फिर कोर्ट ने यह स्पस्ट किया कि राज्य सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वह ऐसी कोई नीति नहीं बनाना चाहती. कोर्ट के इस फैसले से लाखों लोगों की रोजी-रोटी पर संकट के बादल छाने लगे हैं.
कोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 जून को तय की हैं और दोनों पक्षों को 20 जून तक अपने तर्क पेश करने को कहा गया हैं. जब तक यह सारे मामले निपट नहीं जाता, तब तक 2 अप्रैल को आया बाइक टैक्सी की सेवा बंद करने का आदेश लागु रहेगा.