न्यूज 11 भारत/सरफराज कुरैशी
रांची: मांडर उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां जारी है. बता दें कि 23 जून को मतदान और 26 जून को मतगणना की जाएग. ऐसे में रांची जिला परिवहन कार्यालय में रजिस्टर्ड सभी कमर्शियल वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अपने वाहन, ड्राइवर आदि का डिटेल रांची जिला प्रशासन के द्वार बनाए गए वाहन कोषांग को दें.
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी छवि रंजन ने इस संबंध में सभी व्यवसायिक वाहन मालिकों को नोटिस जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि मांडर विधानसभा उच चुनाव, 2022 के लिए आपके वाहन की आवश्यकता है. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 160 और 166 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आपके वाहन को अधिग्रहित करता हूं. इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर वाहन के लिए मुआवजा का भुगतान किया जाएगा. इस आदेश की अवहेलना करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 167 के तहत अभियोजन दायर किया जा सकता है. जिसकी अवधि 1 वर्ष तक सश्रम कारावास, अर्थ दंड या दोनों हो सकती है.
1732 मतदान कर्मियों को पोलिंग टीम में किया गया शामिल
चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी छवि रंजन ने विभिन्न कोषांगों को गठन किया है. मांडर विस क्षेत्र अंतर्गत पांच प्रखंडों के कुल 433 बूथ में मतदान होना है. यहां कुल 1732 मतदान कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जानी है. प्रत्येक पोलिंग टीम में पीठासीन पदाधिकारी सहित चार मतदान कर्मी होंगी. पोलिंग टीम को 22 जून को ही मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबाल स्टेडियम में ईवीएम व चुनाव सामग्री दी जाएगी. जबकि, मोरहाबादी मैदान से बस से संबंधित प्रखंड व बूथ के लिए रवाना किया जाएगा. मतदान के बाद पोलिंग टीम को पंडरा बाजार समिति स्थित स्ट्रांग रूम में ईवीएम-वीवीपैट जमा करने होंगे.
202 वाहनों को लिया जाएगा जमा
मांडर उपचुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए 202 वाहनों को रांची जिला प्रशासन जमा लेगा. पोलिंग पार्टी, पेट्रोलिंग पार्टी, जोनल मजिस्ट्रेट और माइक्रो ऑर्ब्जवर को इन वाहनों से रवाना किया जाएगा. चुनाव कार्य के लिए कुल 30 बड़ी बसें जमा ली जाएगी. वहीं, 42 सीटर वाली 20 बस, 32 सीट वाली 17 बस, 28 सीट वाली 10 बस, 18 मिनी बस/विंगर और 107 छोटे वाहन यानि कुल 202 वाहनों की जरूरत होगी. इसके अलावा 10 प्रतिशत वाहन यानि करीब 20 वाहनों को रिजर्व भी रखा जाएगा. ताकि वाहन खराब होने या अन्य आपात स्थिति में चुनाव कार्य में लगे कर्मियों-सुरक्षा बलों को भेजने व लाने में किसी प्रकार की परेशानी न हो.
14 मई को 11 बजे सुबह तक जमा करना होगा डिटेल
सभी व्यवसायिक वाहन मालिक को निर्देश देते हुए डीसी ने कहा कि अपने वाहन से संबंधित विवरणी विहित प्रपत्र में वाहन कोषांग (समाहरणालय भवन स्थित A Block Room No-307 / मोराबादी मैदान) में अनिवार्य रुप से 14.06.2022 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक जमा करना सुनिश्चित करें, ताकि उक्त वाहनों को नियत तिथि के चुनाव कार्य में उपयोग में लाया जा सके.
वाहन मालिकों को यह देनी है जानकारी
डीसी की ओर से वाहन मालिकों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी को लेकर एक विहित प्रपत्र भी जारी किया गया. जिसके तहत वाहन मालिकों को अपने वाहन से संबंधित जानकारी देनी है. इसके तहत वाहन मालिक, एजेंसी व संस्था का नाम, मेल आईडी, वाहन का प्रकार, सीट की संख्या, वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या, चालक का नाम, चालक का मोबाइल नंबर, बैंक का नाम व पता, बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड देनी होगी. चुनाव कार्य में वाहन के उपयोग होने पर सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजा सीधे अकाउंट में ही दिया जाएगा.