न्यूज11 भारत
आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को जारी किया जाने वाला महत्वपूर्ण पहचान पत्र है. आधार हर भारतीय नागरिक के लिए अनिवार्य दस्तावेज है. अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप कोई भी सरकारी काम नहीं कर सकते है. इसलिए यह सबसे जरूरी है कि हर आधार कार्ड धारक का नाम, पता और फोन नंबर अपडेटेड हो. कई बार आधार कार्ड की जानकारियों में कुछ गलतियां हो जाती है. जिसे ठीक करने के लिए कार्डधारक को जनसेवा केंद्र( प्रज्ञा केंद्र) जाना पड़ता है.
आधार कार्ड में बदलाव करने वाली भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने बताया है कि कार्ड में अपडेशन की एक सीमा है. इसका मतलब है कि किसी भी होल्डर के आधार कार्ड में नाम, पता और मोबाइल नंबर को अपडेट करने की सीमा तय की गई है. हालांकि आधार कार्डधारक कई बदलाव ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ अपडेट के लिए उन्हें सेंटर ही जाना पड़ता है. वहीं, यूआईडीएआई कार्डधारकों से दस्तावेज में बदलाव करने के लिए कुछ शुल्क भी लेता है.
कितनी बार कर सकते हैं नाम अपडेट?
यूआईडीएआई ने अपनी एक आधिकारिक घोषणा में बताया कि किसी भी आधार कार्ड में हुई नाम की गलतियों को अधिकतम दो बार बदला जा सकता है. नाम बदलने के लिए आपको किसी आधार केंद्र जाने की जरूरत नहीं है. यह घर बैठे ऑनलाइन भी बदला जा सकता है.
कितनी बार कर सकते हैं जन्मतिथि अपडेट?
कार्डहोल्डर अपने आधार कार्ड में दिए गए बर्थ डेट की गलती को तीन साल के अंतराल के अंदर ही बदल सकते हैं. जिसका मतलब है कि अगर आधार कार्ड में जन्मातिथि तीन साल आगे या तीन साल पीछे से ज्यादा है तो आप इसमें बदलाव नहीं कर सकते. वहीं, लोकेशन की गलती को एक बार अपडेट किया जा सकता है.
कितनी बार कर सकते हैं जेंडर अपडेट?
जन्मतिथि की तरह ही जेंडर को भी कार्डधारक आधार कार्ड पर सिर्फ एक बार बदल सकते हैं.