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रांची/डेस्क: झारखंड के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता की नियुक्ति पर उठा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया हैं. आज सोमवार को उच्चतम न्यायालय इस मामले पर सुनवाई करने वाला हैं. प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजरिया की पीठ इन पर सुनवाई करेगी.
इस मामले में कई याचिकाएं दाखिल की गई है, जिनमें विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी की याचिका भी शामिल हैं. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया में तय नियमों का पालन नहीं किया गया.
डीजीपी अनुराग गुप्ता के मुद्दे पर केंद्र-राज्य के बीच टकराव बरकरार
अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल को 60 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं. केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक, उसी दिन उनकी सेवानिवृत्ति तय थी. हालांकि झारखंड सरकार ने उनके कार्यकाल को बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा, लेकिन केंद्र ने इसे ठुकरा दिया. इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच खींचतान जारी हैं. केंद्र का कहना है कि अनुराग गुप्ता का सेवा विस्तार असंवैधानिक है और राज्य की नियुक्ति नियमावली नियमों के खिलाफ हैं. कई बार पत्राचार के बावजूद राज्य सरकार अपने फैसले पर कायम है और अनुराग गुप्ता को वैध डीजीपी मान रही हैं.