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रांची/डेस्क: झारखंड के बहुचर्चित 1250 करोड़ रुपये के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दाहू यादव को एक बार फिर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. पीएमएलए की विशेष अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. दाहू यादव ने 5 जुलाई को कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. इससे पहले भी वे निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जमानत की गुहार लगा चुके हैं, मगर कहीं से राहत नहीं मिली. अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने का निर्देश भी दिया था, लेकिन उन्होंने अब तक सरेंडर नहीं किया.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हाल ही में दाहू यादव समेत 8 लोगों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है. यह मामला साहेबगंज में हुए अवैध खनन से जुड़ा है, जिसकी जांच ईडी 8 जुलाई 2022 से कर रही है. उस समय पंकज मिश्रा, बच्चू यादव, दाहू यादव समेत कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, जिसमें नकदी और अहम दस्तावेज बरामद हुए थे. दाहू यादव को ईडी ने कई बार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वह एक बार पेश होने के बाद से फरार है. इसी बीच, ईडी की कार्रवाई से दबाव में आकर दाहू यादव का बेटा राहुल यादव कोर्ट में सरेंडर कर चुका है.
ईडी की जांच में साहेबगंज में 1250 करोड़ रुपये के अवैध खनन की पुष्टि हुई है. इस मामले में अब तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें से अधिकांश जमानत पर रिहा होकर ट्रायल फेस कर रहे हैं. दाहू यादव पर अब भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है.