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रांची/डेस्क: झारखंड हाईकोर्ट ने गैंगस्टर अमन साहू की मां द्वारा पुलिस महानिदेशक (DGP) पर फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाते हुए दर्ज कराई गई याचिका को गंभीरता से लिया है. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने की. याचिका में आरोप है कि मई महीने में ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन दिया गया था, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई.
सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए स्पष्ट कहा कि "कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह पुलिस महानिदेशक ही क्यों न हों." कोर्ट ने इस मामले में सरकार की निष्क्रियता पर असंतोष जताया और कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल अंतरिम आवेदन (IA Petition) पर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करना होगा.
कोर्ट की मौखिक टिप्पणी और सख्त रुख से यह साफ है कि न्यायालय इस मामले को लेकर गंभीर है और जल्द से जल्द जवाबदेही तय करने की दिशा में कदम उठाना चाहता है. अब देखना होगा कि राज्य सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है और पुलिस महानिदेशक के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर आगे क्या रुख अपनाया जाता है.