न्यूज11भारत
रांची: देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री झारखंड हाईकोर्ट में 10 मिनट पहले हाजिर हो गये. शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने लैंड पेजेशन सर्टिफिकेट (एलपीसी) निर्गत नहीं करने के मामले में देवघर डीसी और मोहनपुर के सीओ को सशरीर अदालत की प्रोसीडिंग्स में रात आठ बजे उपस्थित होने का निर्देश दिया था.
हाईकोर्ट ने इस मसले पर कड़ी टिप्पणी भी की थी. कल से एलपीसी सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश कोर्ट ने दिया. रिट याचिका 2290 ऑफ 2021 में अदालत ने देवघर डीसी को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था. यह याचिका सुनील कुमार शर्मा ने दायर की थी औऱ् कहा था कि उन्हें अपनी पत्नी के इलाज के लिए एलपीसी चाहिए थी. इसके लिए उन्होंने 29 जनवरी 2019 को आवेदन दिया था. पर उनकी पत्नी के इलाज के लिए जमीन से संबंधित एलपीसी नहीं दिया गया. इसकी गंभीरता को देखते हुए भी हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया.
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अदालत के आदेश के अनुरूप देवघर डीसी और मोहनपुर सीओ विवेक किशोर सशरीर रात 8 बजे अदालत में हाज़िर हुए. अदालत की सुनवाई तकरीबन 8 बजकर 7 मिनट पर शुरू की गयी. सुनवाई के दौरान अदालत ने देवघर डीसी को जमकर लताड़ा. अदालत ने कहा कि आम लोगों की परेशानी का कारण अधिकारी है. अमूमन हर याचिका में अधिकारियों की गलती साफ़ नज़र आती है. छोटी छोटी चीजें अगर अदालत तक पहुंचेंगी तो इससे काफी वक़्त जाया होगा. कड़ा रुख अपनाते हुए जस्टिस राजेश कुमार ने इस याचिका से सभी अधिकारीयों को चेताते हुए कहा कि अधिकारी इन तमाम विवादों से बचे और आमजनों की समस्या का निवारण समय पर करें. वहीं LPC पर देवघर डीसी ने खुद दलील पेश करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता सुनील शर्मा के आवेदन में कई त्रुटियाँ थी जिस कारण विलम्ब हुआ. वहीं आगे कहा कि कल से LPC निर्गत करने की प्रक्रिया शुरू कर अदालत को जानकारी दी जाये और जल्द से जल्द इसका निवारण करें. साथ ही अदालत ने यह अहम निर्देश दिया कि आने वाले दिनों में LPC के आवेदन के मोनिटरिंग को लेकर एक प्रक्रियाबद्ध प्रावधान किया जाएं. जिससे ऑनलाइन अपने आवेदन का स्टेटस जान सकें. जैसे कि हाईकोर्ट में किसी भी याचिका को एक सीरियल नंबर जारी होता है, ठीक उसी प्रकार से एक नंबर मिले जिससे ऑनलाइन मोनिटरिंग की जा सकें. और इसके बाद डीसी देवघर स्वयं अदालत को सूचित करेंगे.