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रांची/डेस्क: झारखंड हाईकोर्ट ने आज TGT (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर) नियुक्ति मामले में अहम आदेश दिया हैं. न्यायमूर्ति दीपक रोशन की एकलपीठ ने मीना कुमारी व अन्य बनाम राज्य सरकार [W\.P.(S) No. 582/2023] मामले की सुनवाई करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया में गंभीर खामियों की ओर इशारा किया.
फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन
अदालत ने पूरे मामले की गहन जांच के लिए एक वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करने का आदेश दिया हैं. यह कमेटी झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश डॉ. जस्टिस एस. एन. पाठक की अध्यक्षता में बनेगी. साथ ही, अदालत ने झारखंड सरकार और जेएसएससी को शेष 2034 रिक्त पदों को शीघ्र भरने का निर्देश दिया हैं.
याचिकाकर्ताओं की दलीलें
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता चंचल जैन ने दलीलें पेश की. उन्होंने अदालत को बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुई है और पारदर्शिता की भारी कमी रही हैं.