प्रशांत शर्मा/न्यूज11 भारत
हजारीबाग/डेस्कः न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी सदर हजारीबाग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126 वाद संख्या 1186 / 24 राज्य बनाम भिखन राम वगैरह नोटिस बनाम द्वितीय पक्ष भीखन राम वगैरह सहित 33 लोगों के नामे नोटिस जारी किया.नोटिस में स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि थाना प्रभारी बड़कागांव के द्वारा प्रस्तुत अप्राथमिकी संख्या 157/24 दिनांक 13/07/24 का अवलोकन किया गया.
थाना प्रभारी ने अपनी अप्राथमिकी संख्या 157/24 में प्रतिवेदित किया है कि रामनवमी जुलूस 2024 को लेकर पूर्व में हुए विवाद के कारण द्वितीय पक्ष के लोगों के द्वारा शांति व्यवस्था एवं विधि व्यवस्था भंग करने की प्रबल संभावना है.थाना प्रभारी ने विपक्षी के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126 के अंतर्गत कार्रवाई करने का अनुरोध किया है.थाना प्रभारी के प्रतिवेदन का अवलोकन करने के पश्चात मैं संतुष्ट हूं.
नागरिक सुरक्षा की धारा 126 के अंतर्गत कार्रवाई प्रारंभ की जाती है एवं उन्हें आदेश दिया जाता है कि दिनांक 27.7.2024 को अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर कारण पृच्छा दाखिल करें.क्यों नहीं उन्हें एक वर्ष तक शांति बनाए रखने हेतू 50000 का बंद पत्र समान राशि की दो प्रतिभूतियों के साथ दाखिल करने का आदेश दिया जाए.दिनांक 22 जुलाई को अनुमंडल दंडाधिकारी हजारीबाग के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से नोटिस जारी किया गया. नोटिस में कुल 33 लोगों का नाम है.