न्यूज11 भारत
रांची/डेस्क : झारखंड में ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन के नियमों में थोड़े बदलाव हुए हैं. अब ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नई गाइडलाइन जारी हुई हैं. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी किया गया है.
एम्ब्लेमस एन्ड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज के लिए बने एक्ट का पालन करने का निर्देश
जिन शब्दों के जरिए संस्था के सरकारी या अर्ध सरकारी होने का भ्रम बनता हो उनके इस्तेमाल पर रोक रहेगी. इसके अलावा जिस ट्रस्ट में ब्यूरो, कमीशन, मिनिस्ट्री, सेंटर, अखिल भारत और नेशनल जैसे शब्दों का इस्तेमाल है, उन्हें ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन से पहले केंद्र सरकार से क्लियरेंस लेना होगा. इसके अलावा राष्ट्रीय प्रतीक और देश के महापुरुषों के नाम का इस्तेमाल कर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन न हो इसके लिए विभाग द्वारा एम्ब्लेमस एन्ड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज (प्रतीक एवं नाम का अनुचित इस्तेमाल की रोकथाम) के लिए बने एक्ट का पालन करने का निर्देश भी निबंधकों को दिया है.
राज्य के सभी जिला निबंधकों औऱ अवर जिला निबंधों को भेजी गई गाइडलाइन की कॉपी
कई ट्रस्ट पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय ध्वज, मिनिस्ट्री, नेशनल और आल इंडिया जैसे नाम का इस्तेमाल कर कई संस्था बनाई गई और उसका रजिस्ट्रेशन भी करवाया गया. ट्रस्ट जान बूझकर ऐसे नाम का इस्तेमाल करते हैं. जिससे भ्रम की स्थिति बनी रहे कि यह संस्था केंद्र या राज्य सरकार की संस्था हैं. इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रख कर गाइडलाइन जारी की गई है. राज्य सरकार ने गाइडलाइन की कॉपी राज्य के सभी जिला निबंधकों औऱ अवर जिला निबंधों को भेज दी गई है.