न्यूज 11 भारत
रांची/डेस्क: राज्य के आदिवासियों के लिए अच्छी खबर है..छोटानागपुर टेनेंसी (सीएनटी) एक्ट में सरकार संशोधन कर रही है. जिसके बाद आदिवासियों के लिए जमीन खरीद में थाना क्षेत्र की बाध्यता समाप्त हो जाएगी. इसके अलावा आदिवासी जमीन पर बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से लोन दिलाने का प्रावधान भी किया जाएगा. अभी तक बैंको के तरफ से आदिवासी जमीन पर लोन नहीं दिया जाता था. सरकार के द्वारा संशोधन प्रस्ताव तैयार कर इसे टीएसी की बैठक में रखा जाएगा.टीएसी से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा.
इससे राज्य में आदिवासियों की जमीन खरीदने की थाना क्षेत्र की बाध्यता समाप्त हो जाएगी
एक्ट में संशोधन के लिए संबंधित विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी, ताकि किसी प्रकार की गलती की गुंजाइश ना बचे. इस के लिए सरकार प्रस्ताव तैयार कर रही है. एक बार अगर ये संशोधन हो जाता है तो आदिवासियों के लिए जमीन खरीदने की थाना क्षेत्र की बाध्यता समाप्त हो जाएगी. जिसके बाद राज्य के आदिवासी एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव में बस सकते हैं. अभी ऐसा करने का प्रावधान नहीं है.अभी आदिवासी अपने ही थाना क्षेत्र में रहने वालों के बीच ही जमीन की खरीद-बिक्री कर सकते हैं. इसे हटाने की मांग लंबे समय से की जा रही है.