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रांची/डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के संयुक्त आयुक्त (उत्पाद) गजेंद्र सिंह की याचिका खारिज कर दी हैं, गजेंद्र सिंह ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम राहत न देने के फैसले को चुनौती दी थी. उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने शराब घोटाले के मामले में प्राथमिकी दर्ज की हैं. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ के समक्ष हुई. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए गजेंद्र सिंह को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए पुनः याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी हैं. अदालत ने स्पष्ट किया है कि यह मामला अभी उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा.
गजेंद्र सिंह पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और भारतीय दंड संहिता की धारा 420 एवं 120बी के तहत आरोप लगे हैं. अगर गजेंद्र सिंह हाईकोर्ट में याचिका दायर करते है, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि याचिका पर त्वरित कार्रवाई की जाए.