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झारखंड


पूजा पंडालों में विद्युत व्यवस्था को लेकर बिजली विभाग ने जारी किया निर्देश

पूजा पंडालों में विद्युत व्यवस्था को लेकर बिजली विभाग ने जारी किया निर्देश
न्यूज 11 भारत




रांचीः दशहरा, दीपावली एवं छठ पूजा के  मौके पर पंडालों में विधुतीकरण करने वाले आयोजकों को बिजली विभाग की ओर से कई दिशा निर्देश जारी किए गए. विजय कुमार सिन्हा (मुख्य विद्युत अभियंता-सह-मुख्य विद्युत निरीक्षक रांची) ने सभी आयोजकों से कहा है कि झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की अनुमति एवं विद्युत भार स्वीकृति के बाद ही पूजा  पंडालों में विद्युतीकरण एवं विद्युत सजावट का कार्य करें. पूजा पंडालो में विद्युत आपूर्ति के लिए झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के पदाधिकारी से लोर्ड स्वीकृत कराकर विद्युत कनेक्शन लें. इसके अलावा भारतीय विद्युत नियमावली में विनिर्दिष्ट सुरक्षात्मक उपायों के अनुसार अस्थायी विद्युतीकरण कार्य सुनिश्चत करना जरूरी है. पंडालों एवं भवनों में अर्थिन की समुचित व्यवस्था करें. प्रत्येक पंडाल में अन्ततः दो अर्थ पिटों का निमार्ण कराना आवश्यक है. सभी विद्युत उपकरण एंव धातु निर्मित स्ट्रक्चरों को भूयोजित आवश्य कराएं.

 

श्रद्धालुओं की भीड़ जहां न हो वहां बनाएं नियंत्रण कक्ष

 

विद्युत विभाग की ओर से पंडाल संचालकों को यह कहा गया है कि विद्युत नियंत्रण कक्ष/पैनल ऐसी जगह में बनाएं जहां श्रद्धालुओं की भीड़ न हो. विद्युतकर्मी असानी से उक्त स्थान पर आ-जा सकें. साथ ही विद्युत नियंत्रण कक्ष का बोर्ड प्रर्दषित करें. जेनरेटर का अधिष्ठापन नियमानुसार करें. मेन स्वीच एंव चेंज ओवर स्वीच का व्यवहार अवश्य करें.

 


 

लोड के अनुसार तारों का करें इस्तेमाल

 

पंडाल में बिजली लोड के अनुरूप ही तारों का साईज व्यवहार करें किसी भी हाल में Under size का तार व्यवहार में नहीं लाने का सुझाव बिजली विभाग ने दिया है. विभाग ने संयोजकों से कहा है कि  ट्रांसफॉर्मर एंव ए.बी. स्वीच से कभी छेड़छाड़ न करें. थ्री पिन प्लग एवं सॉकेट का उपयोग करें. स्वीच बोर्ड एवं तार को बच्चों की पहुंच से दूर रखें. पंडाल एवं गेट को ओवर हेडलाईन से दूर रखें.




अग्निशामक यंत्र, बालू भरी बाल्टी रखना अनिवार्य

 

पंडाल में आगलगी जैसी घटना से निपटने के लिए विद्युत नियंत्रण कक्ष में रबर मेट, अग्निशामक यंत्र, सूखे बालू से भरी बाल्टी, शॉक ट्रिटमेंट चार्ट, खतरे की मानक तख्ती एवं रबर हैंडलग्लब रखना अनिर्वाय है. बिजली विभाग ने कहा है कि कटे-छटे तार प्रयोग न करें. अतिआवश्यक होने पर तारों के जोड़ का इन्सूलेटिंग टेप से भली-भांति लपेट दें. कट-आउट फ्यूज में सही साईज का फ्यूज तार लगावें. पंडाल परिसर में प्रवेश एवं निकास हेतु अलग-अलग द्वार बनाएं जाएं. 

 


 

मान्यता प्राप्त संवेदक से कराएं काम

 

विद्युतीकरण का कार्य विद्युत ठेकेदार अनुज्ञा-पत्र व्यक्ति से ही कराएं. सम्पोषण कार्य के लिए किसी मान्यता प्राप्त विद्युत संवेदक को पूरी अवधि के लिए प्राधिकृत करें. विद्युत नियंत्रण कक्ष में लाइसेंसधारी विद्युत पर्यवेक्षक को हमेशा रखें. रोड क्रॉसिंग की अवस्था में तारों को G.I Bearer वायर के साथ समुचित ऊंचाई से ले जाएं ताकि वाहनों के लिए अवरोध का कारण न बन सके या संभव हो तो रोड क्रॉसिंग में भूमिगत केबुल का इस्तेमाल किया जाए.
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