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रांची/डेस्कः विधानसभा चुनाव के पास होने का संकेत देते हुए चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है. झारखंड के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे गए इस पत्र में चुनाव आयोग ने कहा कि आयोग की नीति है कि चुनाव वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव के संचालन से सीधे जुड़े अधिकारियों को उनके गृह जिलों या उन स्थानों पर तैनात नहीं किया जाए, जहां वह लंबे समय से पदस्थापित हैं. चुनावों से सीधे जुड़े किसी भी अधिकारी को वर्तमान जिले में पदस्थापन की अनुमति नहीं दी जाएगी. अगर कोई अधिकारी गृह जिले में तैनात है या उसने पिछले चार वर्षों के दौरान जिले में तीन वर्ष वर्ष पूरे किए हैं, उन्हें ट्रांसफर किया जाए.
एसपी समेत कई अधिकारियों का होगा ट्रांसफर
चुनाव आयोग ने पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए भी आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि जोनल आईजी, रेंज डीआईजी, राज्य सशस्त्र पुलिस के कमांडेंट, एसएसपी, एसपी, एडिशनल एसपी, इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर, सार्जेंट मेजर या उससे समकक्ष रैंक के अधिकारी चुनाव के वक्त सुरक्षा व्यवस्था व सुरक्षाबलों की तैनाती के लिए जिम्मेदार होते हैं. इसलिए उन्हें उनके गृह जिले में तैनात नहीं करना चाहिए. अगर कोई अधिकारी गृह जिले में तैनात है या उसने पिछले चार वर्षों के दौरान जिले में तीन वर्ष वर्ष पूरे किए हैं, उन्हें ट्रांसफर किया जाए.