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रांची/डेस्क: Madhya Pradesh Highcourt ने तीन साल पहले Air Force के पायलट की मौत के मामले को लेकर फैसला सुनाया था और साथ ही उनके पूरे परिवार को डेढ़ करोड़ रुपए से ज्यादा मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया गया हैं. Madhya Pradesh में हुए एक सड़क हादसे के मामले में न्यायालय ने अब तक का सबसे बड़ा मुआवजा देने का आदेश जारी किया हैं.
जानें पूरा मामला
दरअसल, यह हादसा Gwalior में 3 साल पहले हुआ था. जहां 9 अक्टूबर, 2021 की रात 27 वर्षीय अनुज यादव अपनी कार से Air Force Station, Gwalior जा रहे थे. जब उसी बीच उनकी कार एक खड़े ट्रक से जा टकराई थी. जिसके कारण इस हादसे में उनकी मौत हो गई थी. अब इस मामले पर Madhya Pradesh Highcourt ने आदेश जारी किया हैं. इस आदेश के मुताबिक भोपाल के न्यायाधीश प्रशांत शुक्ला की कोर्ट ने Oriental Insurance Limited Company, ट्रक ड्राइवर और ट्रक मालिक को यह राशि मृतक के परिवार को देने का फैसला सुनाया हैं. मुआवजे की इस राशि को आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक 9 नवंबर, 2021 से लेकर मुआवजा देने तक की दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ ही दो महीने के अंदर अदा करनी होगी.
ट्रक की लापरवाही से हुआ था हादसा
अनुज के परिवार ने अपने आवेदन में कोर्ट को यह बताया था कि यह ट्रक बीच सड़क पर खड़ा कर दिया गया था. ट्रक के आसपास न कोई बेरीकेडिंग थी और न ही अन्य संकेतक लगाए गए थे. जिसके कारण यह हादसा हुआ हैं. उन्होंने अपने याचिका के माध्यम से 5 करोड़ रुपए की मांग की थी, हालांकि कोर्ट ने 1 करोड़ 69 लाख 75 हजार का मुआवजा ही पारित किया हैं.