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रांची/डेस्क: संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा कानूनी झटका लगा है. अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप द्वारा लगाए गए आपातकालीन टैरिफ को अवैध करार देते हुए उस पर अस्थायी रोक लगा दी है. अदालत ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति को इंटरनेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत इस प्रकार के आयात शुल्क लगाने का अधिकार नहीं है.
दो अमेरिकी कंपनीयों ने दायर की थी याचिका
यह मामला उन दो अमेरिकी कंपनियों द्वारा दायर किया गया था, जिन्होंने ट्रंप प्रशासन के टैरिफ आदेश को अदालत में चुनौती दे दी थी. अदालत ने कंपनियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 14 दिनों के लिए टैरिफ की वसूली पर स्टे लगा दिया है, जिससे सरकार को इस फैसले के खिलाफ अपील का अवसर मिल सके.
व्यापार नीति में हस्तक्षेप
इस मामले में जज रुडोल्फ कोंट्रेरास ने कहा कि IEEPA का इस्तेमाल इस तरह के व्यापारिक प्रतिबंधों के लिए नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि यह कानून आपातकालीन परिस्थितियों के लिए है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इसका उपयोग व्यापक व्यापार नीति में हस्तक्षेप के रूप में किया, जो कानून के दायरे से बाहर है.
व्हाइट हाउस ने निर्णय को कहा "बकवास"
फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए व्हाइट हाउस ने कोर्ट के निर्णय को "बकवास" करार दिया. व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने कहा कि "यह फैसला ट्रंप के अमेरिकी व्यापार हितों की रक्षा के प्रयासों को कमजोर करता है और इससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है."