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रांची/डेस्कः टेंडर कमीशन घोटाला मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली गई है. झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. आलमगीर आलम की ओर से बीते शुक्रवार को बहस पूरी की गई थी. ईडी ने आज अपना पक्ष रखा.
बता दें कि आलमगीर आलम को 15 मई 2024 को ईडी ने गिरफ्तार किया था. आलमगीर आलम एक साल से अधिक समय से जेल में बंद है. उन्हें निचली अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था. पीएमएलए की विशेष कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट से जमानत की गुहार लगाई है. गिरफ्तारी से पहले 6 मई 2024 को आलमगीर आलम के OSD संजीव लाल और उनके नौकर समेत ठेकेदार और कांट्रेक्टर के ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की थी.
छापेमारी में संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने से 30 करोड़ अधिक कैश, ठिकेदार मुन्ना सिंह 2.93 करोड़ और कांट्रेक्टर राजीव सिंह के ठिकाने से 2.14 करोड़ रुपए कक्ष ईडी ने बरामद किया था. ग्रामीण विकास विभाग के योजनाओं में कमीशन का खेल होता था. कमीशन की वसूली रकम नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचता था. इसका खुलासा ईडी की जांच में हुआ था.