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रांची/डेस्कः झारखंड सरकार के मंत्री डॉ इरफान अंसारी के खिलाफ दायर शिकायतवाद मामला. इरफान अंसारी के सशरीर उपस्थिति से छूट की मांग वाली याचिका पर MP-MLA की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट में इरफान अंसारी की याचिका पर रफिया नाज की ओर से जवाब दाखिल किया गया. जवाब में कहा गया कोर्ट का समय जाया करने के लिए इरफान अंसारी ने सीआरपीसी 205 का पिटीशन दाखिल किया है. पहले कोर्ट में सरेंडर कर बेल लेना चाहिए था, ताकि कोर्ट की प्रोसिडिंग आगे चले.
बता दें कि मामले को संज्ञान लेकर कोर्ट ने इरफान अंसारी को समन जारी कर उपस्थित होने का निर्देश दिया था. जिसके बाद इरफान अंसारी ने सीआरपीसी 205 की याचिका दाखिल कर सशरीर उपस्थिति से छूट की मांग की है.
इरफान अंसारी के खिलाफ डोरंडा की योग शिक्षिका राफिया नाज ने मानहानि का शिकायत वाद मामला दायर किया है, जिसमें उन्होंने विधायक इरफान अंसारी पर स्त्री-लज्जा भंग करने, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने और जानबूझकर अपमानित करने का आरोप लगाया है. 4 अगस्त 2020 को इरफान अंसारी ने एक निजी न्यूज चैनल के इंटरव्यू में राफिया नाज के पहनावे पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.